म्यूचुअल फंड में 'ट्रांसफर' तब होता है जब सभी यूनिट धारक जीवित होते हैं, जबकि, 'ट्रांसमिशन' फर्स्ट होल्डर के असामयिक निधन के वक्त होता है.
निवेशक बाजार की परिस्थितिओं को आधार बनाकर म्यूचुअल में एंट्री और एग्जिट का निर्णय लेने की बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं.
म्यूचुअल फंड युनिट बेचने से पहले आपको टैक्स, एक्जिट लोड, आपका टार्गेट और दूसरे कुछ चार्जिस और नियमों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है.
म्यूचुअल फंड निवेश में आपको स्कीम सिलेक्शन, मोनीटरिंग, एसेट अलोकेशन, स्विचिंग, रिव्यू और रि-बैलेंसिंग जैसे पहलू पर फोकस करना जरूरी है.